माफिया अतीक अहमद की सात संपत्तियां कुर्क

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मनोज श्रीवास्तव/लखनऊ। यूपी पुलिस ने प्रयागराज में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बुधवार को पूर्व सांसद और गैंग 227 के सरगना अतीक अहमद की पांच संम्पत्तियों को सील कर था। उसी क्रम में गुरुवार को दो समपत्तियों को सील किया। इन सातों संपत्तियों की कीमत 25-30 करोड़ बताई जा रही है।

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डीएम के निर्देश पर खुल्दाबाद, धूमनगंज और सिविल लाइंस पुलिस ने यह कार्रवाई की। सिविल लाइंस स्थित अलीना टॉवर पर कार्रवाई के दौरान उसमें बनी कई दुकानों को भी पुलिस ने सील कर दिया। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने अपना मालिकाना हक बताया लेकिन पुलिस को कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सके। इसी इमारत में शहर के चर्चित सर्राफ की दुकान भी सील की गई है। अतीक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसएसपी की ओर से भेजी गई रिपोर्ट पर 13 अगस्त को डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा-14(1) के तहत अतीक अहमद की अवैध रूप से अर्जित की गईं कुल सात सम्पत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। जिसके अनुपालन में खुल्दाबाद पुलिस ने मकान नं0-95 डी/1/3 चकिया, मकान नं0-95 डी/4 चकिया और धूमनगंज पुलिस ने मकान नं0-95/51 ओम प्रकाश सभासद नगर, मकान नं0-24एमआईजी कालिंदीपुरम को सील कर वहां पर कुर्क करने का बोर्ड भी लगा दिया। प्रशासन ने सभी कुर्क समपत्तियों पर यह भी लिख दिया है कि यह समपत्ति जिलाधिकारी के आदेश से कुर्क कर दी गयी है।

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