नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री डालने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रोफाइल सत्यापन तंत्र विकसित करने के निर्देश देने संबंधी याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने पुणे के भारती विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय के दो विधि छात्रों- स्कंद बाजपेयी और अभ्युदय मिश्रा की याचिका की सुनवाई के दौरान नोटिस जारी करके केंद्र सरकार से जवाब तलब किया।
छात्रों की ओर से दाखिल याचिका में सभी प्रोफाइल सत्यापित करने की मांग की गई है, ताकि अवैध और गलत पोस्ट को हटाया जा सके। याचिकाकर्ताओं ने अश्लील सामग्रियों के कारोबार से जुड़े अकाउंट धारकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देने का भी अनुरोध न्यायालय से किया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ऐसे लोग झूठे प्रोफाइल के जरिये अश्लील सामग्रियां पोस्ट करते हैं, इतना ही नहीं इससे बैंक धोखाधड़ी भी करते हैं।