पटना। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य सेवा संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों को संपूर्ण अचल संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव कन्हैया लाल शाह ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्य संवर्ग के अधिकारियों को निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि वर्ष 2020 का पंचांग 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में अधिकारी अचल संपत्ति का विवरण 01 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक की अवधि में ऑनलाइन सुनिश्चित करें। साथ ही इसकी एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराएं।
वहीं, गृह विभाग के अवर सचिव गिरीश मोहन ठाकुर ने राज्य संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देश दिया है। निर्देश में इस संवर्ग के अधिकारियों को वर्ष 2020 की संपत्ति का ब्यौरा 01 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2021 के बीच ऑनलाइन उपलब्ध कराने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर पूरे साल संबंधित अधिकारी निगरानी स्वच्छता बाधित रहेगी।
उल्लेखनीय है कि बिहार में शासन एवं प्रशासन में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए अधिकारियों से लेकर मंत्रियों और यहां तक कि मुख्यमंत्री द्वारा भी सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति की घोषणा की परंपरा रही है।
आईएएस और आईपीएस को 31 जनवरी तक देना होगा संपूर्ण अचल संपत्ति का ब्यौरा
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