फरार आईपीएस अरविंद सेन की अग्रिम जमानत खारिज

0
201

मनोज श्रीवास्तव/लखनऊ।पशुधन फर्जीवाड़े मामले में फरार चल रहे निलंबित डीआईजी अरविंद सेन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को फरार चल रहे आईपीएस अरविंद सेन की पशुधन फर्जीवाड़े मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में यूपी सरकार की तरफ से अडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद शाही ने पक्ष रखा।

 

Advertisment
manoj shrivastav

लखनऊ के हजरतगंज थाने में अरविंद सेन के खिलाफ केस दर्ज है। अरविंद सेन पर आरोप है कि पशुधन विभाग में करोड़ों रुपए के ठेके दिलाने के नाम पर उन्होंने ठगी की है। इस मामले में उन्हें विभाग से निलंबित कर दिया गया है। गिरफ्तारी के डर से अरविंद सेन फरार चल रहे हैं। पुलिस ने अरविंद सेन पर 50000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है।

अरविंद सेन ने गिरफ्तारी के डर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे सोमवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने अरविंद सेन की सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश बीते साल 25 दिसंबर को दिया था।

इंदौर के व्यापारी मंजीत भाटिया से करोड़ों रुपये हड़पने के आरोपियों को बचाने के लिए 35 लाख रुपये लेने का आरोप अरविंद सेन पर है। 13 जून को हजरतगंज कोतवाली में 11 आरोपियों के खिलाफ मंजीत भाटिया ने केस दर्ज कराया था। जांच में अरविन्द सेन का नाम भी सामने आने के बाद उन्हें भी आरोपी बनाया गया था। इसके बाद से ही अरविंद सेन फरार चल रहे हैं।

https://www.sanatanjan.com/%e0%a4%ad%e0%a5%82%e0%a4%a4-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%a4-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%be-%e0%a4%a6%e0%a5%82%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a5%87/

सनातन धर्म, जिसका न कोई आदि है और न ही अंत है, ऐसे मे वैदिक ज्ञान के अतुल्य भंडार को जन-जन पहुंचाने के लिए धन बल व जन बल की आवश्यकता होती है, चूंकि हम किसी प्रकार के कॉरपोरेट व सरकार के दबाव या सहयोग से मुक्त हैं, ऐसे में आवश्यक है कि आप सब के छोटे-छोटे सहयोग के जरिये हम इस साहसी व पुनीत कार्य को मूर्त रूप दे सकें। सनातन जन डॉट कॉम में आर्थिक सहयोग करके सनातन धर्म के प्रसार में सहयोग करें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here