मनोज श्रीवास्तव/लखनऊ।पशुधन फर्जीवाड़े मामले में फरार चल रहे निलंबित डीआईजी अरविंद सेन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को फरार चल रहे आईपीएस अरविंद सेन की पशुधन फर्जीवाड़े मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में यूपी सरकार की तरफ से अडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद शाही ने पक्ष रखा।
लखनऊ के हजरतगंज थाने में अरविंद सेन के खिलाफ केस दर्ज है। अरविंद सेन पर आरोप है कि पशुधन विभाग में करोड़ों रुपए के ठेके दिलाने के नाम पर उन्होंने ठगी की है। इस मामले में उन्हें विभाग से निलंबित कर दिया गया है। गिरफ्तारी के डर से अरविंद सेन फरार चल रहे हैं। पुलिस ने अरविंद सेन पर 50000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है।
अरविंद सेन ने गिरफ्तारी के डर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे सोमवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने अरविंद सेन की सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश बीते साल 25 दिसंबर को दिया था।
इंदौर के व्यापारी मंजीत भाटिया से करोड़ों रुपये हड़पने के आरोपियों को बचाने के लिए 35 लाख रुपये लेने का आरोप अरविंद सेन पर है। 13 जून को हजरतगंज कोतवाली में 11 आरोपियों के खिलाफ मंजीत भाटिया ने केस दर्ज कराया था। जांच में अरविन्द सेन का नाम भी सामने आने के बाद उन्हें भी आरोपी बनाया गया था। इसके बाद से ही अरविंद सेन फरार चल रहे हैं।
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