बरेली । उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन और निकाह का दबाव बनाने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन विशेष अधिनियम उत्तर प्रदेश 2020 के तहत युवक के खिलाफ बरेली जिले के थाने में मुकदमा हुआ था।
पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश कुमार पांडे ने कहा कि इस कानून के तहत प्रदेश में यह पहली गिरफ्तारी है। बरेली के प्रभारी एसएसपी डॉ संसार सिंह ने बताया कि जिले के थाना देवरनिया के गांव शरीफ नगर में रहने वाली एक युवती का आरोप था कि ओवेश नामक युवक तीन साल से परेशान कर रहा था धर्म परिवर्तन का निकाह का दबाव बनाता था। युवती ने परिजनो को बताया तो उन्होंने जून 2020 में उसकी शादी किसी दूसरी जगह कर दी।
इससे बौखलाया उवैश अक्सर युवती के पिता टीकाराम के घर पहुंच कर धमकी देता था। पिछले शनिवार को भी वह उनके पास पहुंचा और तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। बेटी के पिता ने उवैस के खिलाफ थाना देवरनिया में तहरीर दी। उसी दिन प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ था। पुलिस ने उवैश नामक युवक के खिलाफ मुकदमा संख्या 361 2020 धारा 504 506 भारतीय दंड विधान व 3 बटे 5 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन केदार नियम उत्तर प्रदेश 20 20 के तहत पंजीकृत हुआ था।
उन्होने बताया कि बरेली जिले की बहेड़ी पुलिस ने रिछा रेलवे फाटक के पास से बुधवार को उवैश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसे बहेड़ी सेशन कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड के लिए कोर्ट से पुलिस ने आग्रह किया। आरोपित के वकील ने रिमांड का कड़ा विरोध करते हुए अपने तर्क कोर्ट के सामने रखें। सेशन जज ने उवैश 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
बरेली में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाला गिरफ्तार
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