बाण गंगा नदी में अवैध खनन का मामला: नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य व केंद्र से मांगा जवाब

0
318
नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने लक्सर तहसील में बाण गंगा नदी के तट पर स्थित पंचेश्वर मंदिर घाट में अवैध खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद खनन स्वामी, राज्य सरकार व केंद्र सरकार को ‌चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष मामले कह सुनवाई हुई। मामले के अनुसार लक्सर तहसील ग्राम निवासी मोहलाड़ सिंह ने जनहित याचिका में कहा था कि बाण गंगा में अवैध खनन किया जा रहा है। खनन के लिए पेड़ों का कटान किया गया है और गंगा नदी के तट को खनन के उपयोग में लाई गई भारी मशीनो से पर्यावरण को हानि पहुंचाई जा रही है। इस पर रोक लगाई जाए।
सनातन धर्म, जिसका न कोई आदि है और न ही अंत है, ऐसे मे वैदिक ज्ञान के अतुल्य भंडार को जन-जन पहुंचाने के लिए धन बल व जन बल की आवश्यकता होती है, चूंकि हम किसी प्रकार के कॉरपोरेट व सरकार के दबाव या सहयोग से मुक्त हैं, ऐसे में आवश्यक है कि आप सब के छोटे-छोटे सहयोग के जरिये हम इस साहसी व पुनीत कार्य को मूर्त रूप दे सकें। सनातन जन डॉट कॉम में आर्थिक सहयोग करके सनातन धर्म के प्रसार में सहयोग करें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here