बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के बेटे की अग्रिम नामंजूर

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी  रामलली की सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन इनके बेटे बिष्णु मिश्र को अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सह अभियुक्तों की अर्जियो की सुनवाई करते हुए दिया है। राम लली को कोर्ट ने डेढ़ लाख रूपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है और कहा कि वह 7 अक्टूबर से एक हफ्ते तक रोज 11 बजे विवेचनाधिकारी के समक्ष हाजिर होगी और विवेचना में सहयोग करेगी। इसके बाद भी बुलाये जाने पर विवेचनाधिकारी के समक्ष पूंछतांछ के लिए हाजिर होगी। बिना कोर्ट की अनुमति विदेश नहीं जायेगी। यदि पासपोर्ट हो तो उसे सम्बंधित एसएसपी-एसपी के समक्ष जमा कर देगी। वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पीड़ित पक्ष को धमकी या प्रलोभन नहीं देगी।

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कोर्ट ने कहा है कि शर्त उल्लंघन की दशा में इस कोर्ट में अंतरिम अग्रिम जमानत के विरुद्ध अर्जी दी जा सकती है। कोर्ट ने अर्जी पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जानकारी मांगी है और अर्जी को सुनवाई के लिए 4 हफ्ते बाद पेश करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने सह अभियुक्त बिष्णु मिश्र को यह कहते हुए अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है कि वह विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसके खिलाफ पुनरीक्षण अर्जी खारिज कर दी गयी है। सारा व्यवसाय याची देख रहा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बैंक से पैसे निकाले हैं। पीड़ित पक्ष ने धमकी देने की शिकायत भी की है। ऐसे मे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। इनके खिलाफ संत रविदास नगर भदोही के गोपीगंज थाने में एफआईआर दर्ज करायी गयी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी।

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