लखनऊ प्रदेश के रेड जोन में: ये होगी छूट, इसकी सख्त मनाही,बिना पास के आने जाने की अनुमति नहीं

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लखनऊ। राजधानी में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इससे लखनऊ रेड जोन में शामिल है। लखनऊ के 18 हॉटस्पॉट में नौ इलाके रेड जोन में शामिल हैं। जिसमें से नौ इलाके ऑरेंज जोन में हैं। लगातार कोरोना के मरीजों के आने की वजह से अभी राजधानी प्रदेश के रेड जोन में शामिल है।
लखनऊ प्रशासन की ओर से सभी 18 हॉट स्पॉट इलाकों का रिव्यू किया जा रहा है। रेड जोन के सभी नौ इलाकों में पुलिस गश्त कर रही है। किसी को भी बिना पास के आने जाने की अनुमति नहीं है। इन इलाकों में पुलिस द्वारा ही राशन व सब्जी जैसी जरूरी सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्वास्थ विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। हालांकि अभी तक लखनऊ का कोई भी इलाका ग्रीन जोन में शामिल नहीं है।

रेड जोन के इलाके

नया गांव पश्चिम, नजीराबाद रोड
तोपखाना कैंट
रामदास का हाता कैंट
मस्जिद अली जान सदर कैंट
हाता संगी बेग नक्खास
डालीगंज मौसमगंज
मालवीय नगर मोतीझील कॉलोनी
बिरहाना रकाबगंज
कटरा आजमबेग नक्खास
सदर बाजार
नक्खास
ऑरेंज जोन के इलाके
गोमतीनगर का विजय खंड
मोहम्मदी मस्जिद वजीरगंज
फूलबाग और नजरबंद मस्जिद कैसरबाग
मोहम्मदिया मस्जिद मुजम्मिल नगर सहादत गंज
पीरपक्का मस्जिद तालकटोरा
खजूर वाली मस्जिद त्रिवेणी नगर
मरकज वाली मस्जिद मलिहाबाद
आईआईएम रोड पावर हाउस
पीरबाग मस्जिद शक्तिनगर इंदिरानगर
लालबाग में सुरक्षा कड़ी, बैरिकेडिंग की गई

रेड जोन में मिलने वाली छूट

शहरी क्षेत्र में एकल दुकानें खुलेंगी लेकिन अन्य दुकानें बंद रहेंगी। रहिायसी इलाकों, कालोनियों एवं आवासीय परिसार में एकल दुकानें खुलेंगी।
शहरी क्षेत्र में आबकारी शराब की दुकानें सुबह 10 से शाम सात बजे तक खुलेंगी लेकिन नियमों के साथ।
शहरी क्षेत्र में सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे, घर से ही रहकर काम करेंगे। ओपीडी व चिकित्सा क्लीनिक पर सीएमओ निर्णय लेंगे। हॉटस्पाट में पूर्व की तरह नियम लागू रहेंगे।
कंटेन्मेंट एरिया में सिर्फ  आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति व चिकित्सा से जुड़े लोगों को अनुमति होगी।
गैर आवश्यक गतिविधियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा।
कंटेन्मेंट ज़ोन में क्लिनिक भी नहीं खुलेंगे, रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में क्लिनिक खोले जा सकेंगे।
साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, जनपदीय, अंतरजनपदीय बस परिवहन की मनाही।
अनुमति प्राप्त वाहन चल सकेंगे, चार पहिया वाहन में ड्राइवर समेत दो लोग, दो पहिया एक व्यक्ति को छूट।
शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ चलने की अनुमति होगी।
रेड व ऑरेंज जोन में 50 से अधिक श्रमिकों पर परिवहन की सुविधा, बीमा व आधे यात्री ही सवार होंगे।
10 से अधिक लोगों की मौजूदगी के बैठक की अनुमति नहीं होगी।
लिफ्ट में अधिक से अधिक 4 लोगों को चढऩे की छूट होगी।
कोविड 19 के अधिकृत चिकित्सालयों की सूची हर कार्यस्थल पर उपलब्ध होनी चाहिए।
औद्योगिक इकाइयों को शुरुआत में अपने कर्मचारियों की टेस्टिंग करानी होगी।
शहरी क्षेत्र में उन साइटों पर निर्माण होगा जहां निर्माण साईट पर ही मज़दूर रहते हों।
ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण की अनुमति होगी।
शहरी क्षेत्र में सभी बड़े मार्केट पूर्व की तरह बंद रहेंगे, किसी भी बड़े मार्केट में आवश्यक वस्तुओं राशन, दूध, सब्जी फल, दवाईयां, पशु आहार की दुकानें खोलने की अनुमति होगी।

ऑरेंज जोन में ऐसी होगी व्यवस्था

ऑरेंज ज़ोन में कंटेन्मेंट ज़ोन के बाहर शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। टैक्सी कैब में एक ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ जि़ले की सीमा के भीतर चल सकेंगी। इन वाहनों की अनुमति है, उनका अंतर्जनपदीय परिवहन हो सकेगा।

ग्रीन जोन में लेकिन ये भी नहीं खुलेंगे

रेल परिवहन, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, अंतरराज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार, सभागार, असेम्बली हॉल, सभी राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक न अन्य सामूहिक गतिविधियां, धर्मिक जुलूस, धर्म स्थल जन सामान्य बंद रहेंगे। ये नियम सभी जोन में लागू होगा।

सभी जोन के लिए लागू नियम

समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिन्हें एक से ज़्यादा बीमारी हो, गर्भवती स्त्री और दस साल से छोटे बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। सिर्फ  स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरत के लिए बाहर निकल सकेंगे। माल, वस्तुओं, खाली ट्रक के अंतरराज्यीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी। सभी जोन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मनाना दुकानदार के लिए आवश्यक होगा। केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई.कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति होगी।

शहरी रेड जोन के लिए विशेष प्रावधान

वहीं कंस्ट्रक्शन होगा, जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी, वे बाहर से मजदूर लाकर काम नहीं कर सकेंगे।
मॉल, बाजार बंद, कालोनी, रिहाइशी अलग-थलग वाली दुकानें खुलेंगी, जरूरी व गैर जरूरी का अंतर नहीं।
ई-कामर्स को केवल जरूरी सामान सप्लाई करने की अनुमति होगी। गैर-जरूरी सामान बेचने पर प्रतिबंध।
सभी निजी आफिस को खोलने की इजाजत, केवल 33 फीसदी स्टाफ के साथ, बाकी स्टाफ घर से काम करेगा।
सभी सरकारी आफिस खुलेंगे, जहां उप सचिव से ऊपर के अधिकारी ही रहेंगे, अन्य स्टाफ 33 फीसदी।
रक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, आपदा प्रबंधन, एनआइसी, कस्टम, एफसीआइ एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और नगर निगम को पूरी छूट रहेगी।

रेड जोन में ये रहेंगे प्रतिबंधित

रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और ओला, उबर जैसी टैक्सी को चलाने की इजाजत नहीं होगी। यहां सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुलेंगे और साथ ही यहां बसें भी नहीं चलेंगी।

रेड जोन में इन्हें मिलेगी राहत

यहां निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने-जाने की अनुमति होंगी। लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल दो लोग ही बैठ सकेंगे। दोपहिया वाहन की स्थिति में केवल चलाने वाले को ही आने-जाने की अनुमति होगी।
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