69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में उच्च न्यायालय ने  राहत दी, नौ जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है सरकार

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने  राहत दी है।

उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि उच्चतम न्यायालय के नौ जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। इससे प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। डबल बेंच ने इस मामले में विपक्षी अभ्यर्थियों से कहा कि स्पेशल अपील पर अपना-अपना जवाब दाखिल करें। न्यायाधीश पी के जायसवाल और न्यायाधीश डी के सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को 69 हजार सहायक बेसिक शिक्षकों के मामले में तीन जून की एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी।
उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर शुक्रवार को आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के तीन जून के आदेश को स्टे कर दिया।

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