नयी दिल्ली। चौथे चरण में भी देश में घरेलु तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा हालाकि घरेलु चिकित्सा सेवा , एयर एंबुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों तथा गृह मंत्रालय की अनुमति से विशेष परिस्थिति में इसकी अनुमति होगी। मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान पहले की तरह ही देश भर में बंद रहेंगे। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में पूर्णबंदी की अवधि 31 मई तक बढाते हुए चौथे चरण से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं जिनमें पहले की तरह मेट्रो, ट्रेनों और हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लागू रहेगा और सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे।
मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना के संक्रमण के आधार पर क्षेत्रों को तीसरे चरण की तरह ही रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। साथ ही इस बार ओरेंज और रेड जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन भी बनाये जायेंगे। इस बार इन जोन का निर्धारण करने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। ये जोन जिला, नगर निगम और यहां तक कि उप मंडल तक भी सीमित रह सकते हैं और इसका निर्णय भी राज्यों को ही लेना है। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकास केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर इन जोन का निर्धारण करेंगे। कंटेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी , जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं दी जायेगी। कोरोना के नये मामले बढने की आशंका वाले क्षेत्रों को बफर जोन में रखा जायेगा और वहां काफी अधिक सतर्कता बरती जायेगी।