मनोज श्रीवास्तव/लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसेवाओं से जुड़े विभागों, निगमों तथा सरकार के नियंत्रण या अधीन निगमों तथा स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवाओं पर छह माह के लिए रोक लगा दी है। इस आशय की यहां अधिसूचना जारी कर दी गयी है। अधिसूचना में कहा गया है कि लोकहित में उत्तर प्रदेश का आवश्यक सेवा का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल ने हड़ताल पर रोक लगायी है। यूपी सरकार ने कोरोना संकट के चलते यह निर्णय लिया है।
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