मथुरा । उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने नन्दबाबा मन्दिर के सुनसान भाग में नमाज अदा करने के दो आरोपियो की जमानत की अर्जी की सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 नवम्बर निर्धारित कर दी है।
अपर जिला स़त्र न्यायाधीश महेन्द्र नाथ सिंह ने जिले के बरसाना थाना क्षेत्र के अन्तर्गत नन्दगांव स्थित नन्दबाबा मन्दिर के सुनसान भाग में नमाज अदा करने के दो आरोपियो की जमानत अर्जी की सुनवाई के लिये 24 नवम्बर की तारीख मुकर्रर की है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजू सिंह ने शुक्रवार को बताया कि फैजल खां एवं चान्द मोहम्मद की जमानत की सुनवाई के लिए विद्वान न्यायाधीश ने इसलिए आज की सुनवाई टाल दी है कि मामले से संबंधित सब इन्सपेक्टर मनमोहन शर्मा कोरोनावायरस से संक्रमित हो जाने के कारण 7/8 नवम्बर से क्वारन्टाईन में हैं जिसके कारण फैजल की गिरफ्तारी से संबंधित पत्रावली अदालत में नही आ पाई है।
इसी मामले के दूसरे आरोपी चांद मोहम्मद की अभी तक गिरफ्तारी नही हुई है तथा उसने हलफनामा देकर अदालत से अपनी अग्रिम जमानत की प्रार्थना की है। दोनो ही अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने नन्दबाबा मन्दिर के सेवायत कान्हा गोस्वामी एवं दो अन्य सेवायतों की तहरीर पर धारा 153ए, 295 एवं 505 आईपीसी के अन्तर्गत बरसाना थाने में एक नवम्बर को रात 11 बजे के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
फैजल की 2/3 नवम्बर की रात दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी और पूछतांछ के बाद उस पर धाराएं 419,420,467, 468,471 आईपीसी और लगा दी गई थीं।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार खुदाई खिदमतगार संस्था नई दिल्ली के दो सदस्य फैजल खान,चांद मोहम्मद 29 अक्टूबर को दोपहर साढ़े 12 बजे नन्दबाबा मन्दिर में आए । उनके साथ इसी संस्था के सदस्य आलेाक रतन एवं नीलेस गुप्ता भी थे। फैजल एवं चांद ने बाद में मंदिर के एक सुनसान भाग में चुपचाप नमाज अदा की और उसके फोटो भी खींच लिए गए जिन्हे अगले दिन वायरल कर दिया गया था। इस मामले में चांद मोहम्मद, आलोक रतन एवं नीलेस गुप्ता फरार चल रहे हैं।