वरासत अभियान: आवेदक की सुविधा के लिए हेल्पलाइन  नम्बर व ई-मेल आईडी की व्यवस्था

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मुख्यमंत्री ने समस्त जिलाधिकारियों को विशेष वरासत अभियान में प्राप्त आवेदनों का शत-प्रतिशत आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए
राजस्व ग्राम समिति की बैठक हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए,
ताकि अभियान में अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जा सके
अब तक प्रदेश के 51,804 राजस्व ग्रामों में राजस्व अधिकारियों
द्वारा भ्रमण कर खतौनियां पढ़ी गईं, इस दौरान कुल
1,35,686 आवेदन प्राप्त किए गए
आवेदक द्वारा राजस्व परिषद की हेल्पलाइन 0522-2620477, 
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा ई-मेल आई0डी0 abhiyanvarasat@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है
लखनऊ: 23 दिसम्बर, 2020
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समस्त जिलाधिकारियों को विशेष वरासत अभियान में प्राप्त आवेदनों का शत-प्रतिशत आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्व ग्राम समिति की बैठक हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अभियान में अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।
यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि निर्विवाद उत्तराधिकारों को खतौनियों में दर्ज कराने के लिए प्रदेश के समस्त ग्रामों में विशेष वरासत अभियान संचालित किया जा रहा है। यह अभियान 15 दिसम्बर, 2020 से 15 फरवरी, 2021 तक चलाया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रदेश के 1,08,920 राजस्व ग्रामों में से 51,804 राजस्व ग्रामों में राजस्व अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर खतौनियां पढ़ी गईं। इस दौरान कुल 1,35,686 आवेदन प्राप्त किए गए।
आवेदक की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नम्बर तथा ई-मेल आई0डी0 की व्यवस्था की गई है। आवेदक द्वारा राजस्व परिषद की हेल्पलाइन 0522-2620477, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा ई-मेल आई0डी0 abhiyanvarasat@gmail.com पर सम्पर्क कर विशेष वरासत अभियान के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है अथवा समस्या के निदान हेतु सम्पर्क किया जा सकता है।
विशेष वरासत अभियान में 15 से 30 दिसम्बर, 2020 तक आवेदन प्राप्त करने की अवधि निर्धारित की गई है। 31 दिसम्बर, 2020 से 15 जनवरी, 2021 तक सम्बन्धित लेखपाल द्वारा प्राप्त किए गए प्रकरणों पर जांच कर अपनी आख्या प्रस्तुत की जाएगी। 16 से 31 जनवरी, 2021 तक राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम राजस्व समिति की खुली बैठकों का आयोजन कर आदेश पारित करना प्राविधानित किया गया है।
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