लखनऊ। इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के मामले में अपने आदेशों का पालन नहीं करने पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के खिलाफ अवमानना नोटिस निर्गत किया।
यह आदेश जस्टिस अब्दुल मोईन की बेंच ने अमिताभ की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर को सुनने के बाद पारित किया।
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9 सितम्बर 2019 को हाई कोर्ट ने अमिताभ के विभागीय कार्यवाही संबंधी मामले में 6 सप्ताह में निर्णय का आदेश दिया था। इसका पालन नहीं होने पर अमिताभ ने अवमानना वाद दायर किया। जिसपर कोर्ट ने श्री अवस्थी को दोबारा अवसर देते हुए 4 सप्ताह में आदेश का पालन करने को कहा. आदेशों की इन अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने श्री अवस्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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