नयी दिल्ली 30 मार्च (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने मौजूदा हालातों को देखते हुए पूर्वोत्तर के दो राज्यों मणिपुर व नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (अफस्पा ) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,पांच जिलों के निम्नलिखित 13 (तेरह) थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, संपूर्ण मणिपुर राज्य को एक अप्रैल 2025 से छः माह तक, यदि इस घोषणा को इससे पहले वापस न लिया जाए, ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में घोषित किया जाता है।
अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा राज्य के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में अफस्पा को छह महीने के लिए बढ़ाया गया।