नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘व्हाई आई किल्ड गांधी गांधी’ की स्ट्रीमिंग पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में हाईकोर्ट में अपील करने की छूट दे दी है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी की बेंच ने ये निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि फिल्म ‘व्हाई आई किल्ड गांधी’ में गांधी जी की नकारात्मक छवि पेश की गई है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता के मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ, इसलिए आर्टिकल 32 के तहत हम सुनवाई नहीं कर सकते, आप हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस फिल्म में महात्मा गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। साथ ही फिल्म में उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमामंडन किया गया है।
फिल्म अगर ओटीटी पर रिलीज हुई तो इससे सिर्फ नफरत फैलेगी। उनका ये भी कहना है कि फिल्म के माधम से समाज की शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इसकी रिलीज पर तत्काल रोक लगा दी जाए। फिल्म के 2 मिनट 20 सेकेंड के ट्रेलर में भारत के विभाजन और पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के लिए महात्मा गांधी को दोषी ठहराने का प्रयास किया गया है। इतना ही नहीं फिल्म में महात्मा गांधी की हत्या को सही ठहराने की कोशिश भी की गई है।
बता दें कि, महात्मा गांधी और गोडसे पर बनी ‘व्हाई आई किल्ड गांधी’ के रिलीज पर रोक लगाने की मांग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है, जिसके बावजूद इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है।