मनोज श्रीवास्तव/लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और जान से मारने की धमकी देने के मामले में जमानत दे दी है। जौनपुर के लाइन बाजार थाने में एसटीपी प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
जिसके बाद धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। वह 10 मई से जौनपुर जिला जेल में बंद है। धनंजय सिंह को यह जमानत जस्टिस रमेश तिवारी की अदालत से मिली है।
इससे पहले अपहरण और हत्या की धमकी के मामले में धनंजय सिंह के साथ संतोष विक्रम सिंह को जौनपुर के एडीजे प्रथम कोर्ट से 23 जुलाई को ही जमानत मिल गई थी। उसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा था।
पेश मामले के मुताबिक, जौनपुर में 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में एसटीपी प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम सिंह के खिलाफ अपहरण और हत्या की धमकी देने एफआईआर दी थी। प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का आरोप लगाया था कि धनजंय सिंह ने प्रोजेक्ट की साइट पर उनके गुर्गे को ही गिट्टी और बालू आपूर्ति का काम देने का दवाब डाला था। आरोप लगा था कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने धमकी दी थी कि ऐसा न करने पर अपहरण कर उनकी हत्या कर दी जाएगी। जिसके बाद कुछ लोगों द्वारा उनका अपहरण करखे धनंजय सिंह के घर ले जाया गया था। जहां पर धनंजय सिंह ने उसे पिस्टल दिखाकर धमकी दी।