कोविड-19: लखनऊ में सख्ती, व्यापार मंडल के पदाधिकारी अपने बाजार हेतु दो-दो नोडल नियुक्त करेंगे

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लखनऊः 26 सितम्बर 2020,  जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने बताया कि जनपद लखनऊ में कोविड-19  महामारी के संक्रमण के बेहतर रोकथाम एवं बचाव हेतु बाजारों एवं दुकानों के संबंध में निम्न प्रकार के आदेश जारी किए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि बाजार में स्थित प्रत्येक दुकान में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग की जाए तथा हाथों को हैंड सैनिटाइजर करने की व्यवस्था की जाए। जिन दुकानों में काउंटर सेल की व्यवस्था है तथा दुकान में ग्राहक अंदर प्रवेश नहीं करते उन्हें काउंटर पर रस्सी अथवा अन्य अवरोध रखकर उचित दूरी की व्यवस्था की जाए। दुकान के सामने सोशल डिस्टेंसिंग हेत चिन्हांकन (गोले) बनाकर किया जाए, बाजार के ऐसे सभी स्थान व दुकानें जहां पर ग्राहकों का आवागमन रहता है को प्रत्येक दिवस प्रातः में डिस्इन्फेक्टेन्ट से सेनीटाइज कराया जाए, दुकानों में किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के सामान नहीं दिया जाएगा, सार्वजनिक दृश्य स्थानों पर बिना मास्क के प्रवेश नहीं प्रदर्शित करने हेतु बैनर की व्यवस्था स्थानीय व्यापार मंडल द्वारा दुकानदारों से आपसी समन्वय स्थापित कर किया जाएगा, बाजार में आने वाले व्यक्तियों को इस सूचना से अवगत कराया जाएगा कि जिन व्यक्तियों को खरीदारी करनी है वह व्यक्ति ही बाजार क्षेत्र में उपस्थित रहे और अपनी खरीदारी को शीघ्र पूरा कर बाजार से प्रस्थान करें तथा एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करते रहे इसका प्रचार-प्रसार व्यापार मंडल एवं स्थानीय विक्रेताओं द्वारा किया जाएगा, दुकानदार तथा उनके स्टाफ द्वारा अनिवार्य रूप से मानसिक एवं हैंड ग्लव्स का प्रयोग किया जाएगा, बाजार में आने वाले ग्राहकों/व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने हेतु प्रेरित किया जाए, व्यापार मंडल के पदाधिकारी अपने बाजार हेतु दो-दो नोडल नियुक्त करेंगे जिनके नाम व मोबाइल नंबर की सूचना स्थानीय थाना अध्यक्ष को दिनांक 26 सितंबर 2020 की शाम 5ः00 बजे तक उपलब्ध कराएंगे इस आदेश का अनुपालन स्थानीय थाना अध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, स्थानीय मजिस्ट्रेट एवं संबंधित जोनल अधिकारी, नगर निगम से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा आदेश का उल्लंघन करने पर कोविड-19 महामारी एपेडेमिक एक्ट 1897 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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