कोविड -19 से संबंधित ऋण नहीं चुकाने पर संबंधित उद्यम को ‘डिफाॅल्टर’ नहीं माना जाएगा: सीतारमण

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नयी सार्वजनिक उपक्रम नीति लायी जाएगी। इसमें सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिये जाएगें और सार्वजनिक उपक्रम अधिसूचित क्षेत्र में काम करेंगे। सार्वजनिक उपक्रमों की जरुरी मौजूदगी वाले रणनीतिक क्षेत्रों को सरकार अधिसूचित करेगी। रणनीतिक क्षेत्रों में कम से कम एक सार्वजनिक उपक्रम रहेगा लेकिन इसे भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाएगा। अन्य क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों का समय के साथ निजीकरण किया जाएगा। प्रशासनिक क्षेत्र की लागत घटाने के लिए किसी भी रणनीतिक क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या अधिक चार होगी। अन्य सार्वजनिक उपक्रमों का या तो निजीकरण होगा या उनका विलय किया जाएगा या उनमें विनिवेश होगा।

वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण ने कहा कि कारोबारी सुगमता के लिए दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया के लिए न्यनूतम राशि एक करोड़ रुपए कर दी गयी है। पहले यह राशि एक लाख रुपए थी। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्योगों को लाभ मिलेगा। इससे संबंधित अधिसूचना जल्दी जारी की जाएगी। काेरोना महामारी काे देखते हुए दिवालिया घोषित करने की नयी प्रक्रिया एक वर्ष के लिए निलंबित कर दी गयी है। कोविड -19 से संबंधित ऋण नहीं चुकाने पर संबंधित उद्यम को ‘डिफाॅल्टर’ नहीं माना जाएगा।

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