लखनऊ: 11 दिसम्बर, 2020
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-14 (2) एवं 219 द्वारा राज्य सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-67 में उल्लिखित कृत्यों के निर्वहन हेतु प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहाँ उ0प्र0 राजस्व संहिता प्रवृत्त है, के समस्त तहसीलदार एवं तहसीलदार (न्यायिक) को असिस्टेंट कलेक्टर के कृत्यों के निर्वहन हेतु अधिकृत किये जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है।
प्रस्तावित प्रतिनिधायन से ग्राम सभा भूमियों पर अवैध कब्जे का निस्तारण शीघ्र हो सकेगा। ग्राम सभा भूमियों पर अवैध कब्जे शीघ्र हटाये जाने से जनसामान्य द्वारा लोकोपयोगी भूमियों का प्रयोग किया जा सकेगा।
प्रस्तावित प्रतिनिधायन से ग्राम सभा भूमियों पर अवैध कब्जे का निस्तारण शीघ्र हो सकेगा। ग्राम सभा भूमियों पर अवैध कब्जे शीघ्र हटाये जाने से जनसामान्य द्वारा लोकोपयोगी भूमियों का प्रयोग किया जा सकेगा।
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