मनोज श्रीवास्तव/लखनऊ। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की अटकलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विराम लगा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भी चुनाव कराने का आदेश जारी किया है।अब इस सीट पर उपचुनाव के लिए हफ्ते भर में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।
जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच ने स्वार तहसील की नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की अर्जी पर यह आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आज़म का केस पेंडिंग होने की वजह से चुनाव न कराने की इलेक्शन कमीशन की दलील भी हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई सूची में 7 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी की गई। इसमें रामपुर की स्वार सीट का नाम गायब रहा। सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक थे लेकिन दिसंबर 2019 में फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। इसके बाद से यह सीट खाली है। यूपी की जिन 8 सीटों पर उपचुनाव होने थे उसमें रामपुर की स्वार सीट सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में थी।इसकी वजह रामपुर से सांसद आजम खान हैं. बात दें कि आजम खान इस समय जेल में बंद हैं और भाजपा इस सीट को जीतकर आजम खान को रामपुर में चुनौती देना चाहती है।