लखनऊ । बारात घर खोले जायेंगे लेकिन वैवाहिक कार्यक्रम के लिये पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसमें 30 लाेगों से ज्यादा की इजाजत नहीं दी जायेगी। सैलून ब्यूटी पार्लर की दुकानो के प्रवेश द्वार पर सैनीटाइजेशन के इंतजाम करने जरूरी होंगे। नाई को फेस शील्ड और ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। इन दुकानों में डिस्पोजल कपड़े का इस्तेमाल करना होगा। मिठाई की दुकानो पर सिर्फ बिक्री की अनुमति होगी। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार से एक महीने तक चलने वाले लाकडाउन के पांचवें चरण में पूजास्थल,पार्क,माल को खोलने की सशर्त अनुमति के अलावा सड़क परिवहन के भी संचालन का फैसला किया है, वहीं अर्थव्यवस्था की धुरी समझे जाने वाले बाजार को पटरी पर लाने के लिये व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद करने की सीमा को और अधिक बढ़ा दिया।
सूबे के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने रविवार को बताया कि सभी सरकारी दफ्तरों को 100 फीसदी स्टाफ के साथ खोलने का फैसला किया गया है लेकिन यहां तीन शिफ्टों में कर्मचारी बुलाये जायेंगे। कंटेटमेंट जोन के बाद सभी औद्योगिक इकाइयों को काम करने की अनुमति दी गयी है।
श्री तिवारी ने बताया कि पार्क और सभी धर्मो के पूजास्थलों को खोलने का फैसला किया है लेकिन श्रद्धालुओं को फेस मास्क के साथ सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। इसी प्रकार पार्काें में सुबह शाम पांच से आठ बजे तक सैर और व्यायाम की अनुमति दी गयी है। बाजार सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगे हालांकि हर रोज अलग अलग बाजार खोले जायेंगे। सब्जी मंडी सुबह चार से सात बजे तक खुलेंगी जबकि खुदरा वितरण का समय सुबह छह से नौ बजे के बीच होगा। सामान्य ग्राहकों के लिये फल सब्जी की बिक्री सुबह आठ से शाम आठ बजे तक की जा सकेगी। शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी।